अनूसचित जाति एवं अनूसचित जनजाति के सदस्यों द्वारा स्व -रोजगार हेतु बैंको के द्वार ऋण प्राप्त करने के लिये कोलेट्रॉल सेक्युरिटी (प्रतिभूति) एवं
मार्जिन मनी हेतु राशि नहीं रहने के कारण संबंधित केटेगरी (प्रक्षेत्र) के लाभुकों का ऋण स्वीकृत नहीं हो पाता है | इसी को ध्यान में रखते हुए उद्योग विभाग
बिहार पटना के द्वारा राज्य के अनूसचित जाति एवं अनूसचित जनजाति के युवा एवं युवतियों को उद्योग स्थापित करने हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना लागू
किया गया है | इस योजना के अन्तगर्त संबंधित केटेगरी (प्रक्षेत्र) के युवा युवतियों को कुल परियोजना लगता (प्रति इकाई ) क 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 5.00
(पाँच) लाख ब्याज मुक्त ऋण तथा 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 5.00 (पाँच) लाख विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुदान / सब्सिडी उपलब्ध
कराया जायेगा | इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति (PMA ) सहायता के लिए प्रति इकाई रू0 25,000 /-
(पचीस हजार रुपये) की दर से व्यय किया जायेगा | इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट द्वारा की जायेगी |